अब 17 साल में बनवा सकते हैं Voter ID, जानें चुनाव आयोग ने क्या किया ऐलान
- देश के 17 साल के युवा अब वोटर आईडी बनवा सकेंगे
- चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा वोटर आईडी आवेदन कर सकते हैं
- साल में तीन बार युवा वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं
भारत के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. वैसे तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है. लेकिन अब वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 वर्ष होने की जरूरत नहीं. बल्कि अब 17 साल के युवा भी अपना वोटर आई (Voter ID) बनवा सकते हैं. भारत के चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है. साथ ही इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किये हैं.
यह भी पढ़ेंः 8 लाख सैलरी और सिर्फ 5 दिन काम, फिर भी नहीं मिल रहे इस पद के लिेए कर्मचारी
चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक, जिन युवाओं का उम्र 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि, युवा जब पूरे 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है.
यह भी पढ़ेंः CWG 2022: हरियाणा के 38 खिलाड़ी हैं मैदान में लेकिन बिहार से एक भी नहीं!
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे (Anoop Chandra Pandey) ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए नियम और निर्देश जारी कर दिए हैं.
आयोग ने बताया है कि, अब भारत के नागरिक पहले ही अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है. इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा जो वह 17 साल पूरे होने के बाद कर सकते हैं. अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में तीन बार आवेदन कर सकते हैं. कहा गया कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.
यह भी पढ़ेंः रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलती ट्रेन में ही मिल सकेगा कंफर्म टिकट
इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ, एईआरओ को टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस पर काम करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके लिए चुनाव आयोग एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने जा रहा है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी. हालांकि इसकी बाध्यता नहीं है और यह आवेदनकर्ता स्वेच्छा से यह जानकारी दे सकते हैं.
Related Articles
ADVERTISEMENT