Education Loan के लिए करना है अप्लाई? तो पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें
- हायर एजुकेशन के लिए अक्सर लोग लोन लेते हैं.
- लोन लेने से अच्छे संस्थान में पढ़ाई आसान हो जाती है.
- एजुकेशन लोन लेने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए.
एजुकेशन इंसान का वो हथियार है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है और इसके जरिए इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है. हायर एजुकेशन के लिए फीस के अलावा हॉस्टल, लैपटॉप और किताबों जैसी चीजों की जरूरत होती है जिसके लिए पैसे खर्च होते हैं. मगर बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि उतना खर्च करके बच्चों को पढ़ा सके. इसके लिए देश में आमतौर पर पढ़ाई में 10 लाख का और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक खर्च होता है. जिसके लिए बहुत से लोगों को ऋण या लोन (Loan) लेना होता है.
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मगर IIT, IIMI और ISB जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा लग सकता है. ऐसे में आपको Education Loan मदद कर सकता है. अपने कोर्स के लिए कई वित्तिय संस्थान लॉन ऑफर रते हैं जिससे एजुकेशन अच्छी हो सके लेकिन लोन लेने से पहले जरूरी बातों का पता होना जरूरी है.
Education Loan लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
1. किसी बैंक में लोन अप्लाई करके Approval का इंतजार करने से अच्छा है कि आप एजुकेशन लोन सिंगल विंडो प्लेटॉफर्म-प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम (PMVLK) पर ले सकते हैं. यहां आप एक एप्लीकेशन पर तीन बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 40 बैंक रजिस्टर्ड हैं.
2. एजुकेशन लोन में अगर आप बढ़ते डिफॉल्ट और NPA को देखते हुए बैंक लोन अप्रूव करते समय लोन के रीपेमेंट को सुनिश्चित करना चाहते हैं. तो ऐसे में एप्लीकेंट के तौर पर माता-पिता के साथ अप्लाई करें जिससे अप्रूवल मिलने की संभावना बढ़ती है.
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3. अगर आप एजुकेशन लोन लेकर पढ़ते हैं और पढ़ाई के 1 साल पूरे होते हैं तो लोन चुकाना शुरू हो जाता है. इसे आप अधिकतम 2 साल के लिए बढ़वा सकते हैं. वहीं एजुकेशन लोन पर लेते ही ब्याज लेने की शुरुआत हो जाती है. साथ ही एजुकेशन लोन चुकाने के लिए पढ़ाई खत्म होने में 15 साल मिल जाता है.
4. एजुकेशन लोन लेने के साथ ही एक अच्छी बात ये हो जाती है कि बैंक केवल उस अमाउंट के आधार पर ब्याज लेते हैं जो डिस्बर्स्ड होते हैं. कई संस्थान और यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के आधार पर पेमेंट करने का नियम होता है इसलिए पूरी पेमेंट की जगह किस्तों वाले लोन को आप चुन सकते हैं.
5. एजुकेशन लोन पर टैक्स की छूट का फायदा सेक्शन 80E के अंतर्गत लिया जा सकता है. एजुकेशन लोन पर टैक्स डिडक्शन 8 साल तक के लिए ऑफर होता है.
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