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1 April से बदलने वाले ये 10 नियम, आपको कर सकते हैं परेशान

  • 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है
  • टैक्स से लेकर इनवेस्टमेंट तक के नियमों में बदलाव होगा
  • आम आदमी और सीनियर सीटीजन लोगों को झटका लगेगा

Written by:Sandip
Published: March 29, 2022 11:07:59 New Delhi, Delhi, India

1 अप्रैल 2022 (1 April 2022) शुरू होते ही वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही देश में कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं इससे आम आदमी की परेशानी बढ़ सकती है और उनकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है. 1 अप्रैल से बैंक, पोस्ट ऑफिस, टैक्स, इनवेस्टमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके अलावा एक अप्रैल से महंगाई का जोरदार झटका आम आदमी को लगने वाला है.

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1 अप्रैल से होनेवाले 10 बड़े बदलाव

1. अगर आप पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाओं में इनवेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें, एक अप्रैल से कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है. इसके तहत 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टाइम डिपॉजिट काउंट्स (Time Deposit Accounts) पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा. सेविंग अकाउंट को लिंक करने के बाद ब्याज के पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे.

2. म्यूचुअल फंड में निवेश करने के नियम भी बदलनेवाले हैं. आपको बता दें, एक अफ्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक और बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं किया जा सकेगा. दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिये भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है. 1 अप्रैल, 2022 से म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा.

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3. केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है. दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट (PF Account) को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा. इसके मुताबिक, EPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्‍स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है. अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्‍याज आय पर टैक्‍स लगेगा.

4. CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान (ई-चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है. यह नियम भी एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है.

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5. एक्सिस बैंक और पीएनबी बैंक 1 अप्रैल से सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे है. बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है.

6. पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं. सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है. भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी.

7. अप्रैल के पहले दिन गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है. इन दिनों पेट्रोल डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है.

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8. 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है. बता दें कि 2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये आयकर लाभ की घोषणा की गई थी. बाद में बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट में अगले एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया गया है. ऐसे होमबायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

9. सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of baroda), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) समेत ने स्पेशल एफडी योजना (Special FD plan) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा फायदा मिल रहा है. हालांकि, अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकती है. दरअसल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम्स को एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की है.

10. 1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स (Tax on cryptocurrency) नियम भी शामिल हैं. हालिया बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो एसेट पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट टीडीएस कटेगा.

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