EPFO के नए फैसले से नौकरी बदलने वालों को होगा फायदा, ट्रांसफर नहीं करना होगा PF अकाउंट
कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए राहत देनेवाला फैसला किया है. इसके तहत नौकरी बदलने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा. क्योंकि अब नौकरी बदलने पर पीएफ (PF) अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी. दूसरी नौकरी के दौरान खुद ही पीएफ का पुराना अकाउंट नए खाते से जुड़ जाएगा. EPFO ने ये अहम फैसला लिया है.
इससे पहले पीएफ खाताधारकों को पुराने अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कराना पड़ता था. लेकिन नए सिस्टम में अब खुद ही पीएफ आता ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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EPFO की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है. बोर्ड बैठक में कहा गया कि इस सिस्टम से पीएफ का पैसा आसानी से पुराने खाते से नए खाते में जुड़ जाएगा. इसके लिए बस एक यूएन नंबर देने की जरूरत होगी. पहले सेंट्रलाइज आई सिस्टम के न होने से कर्मचारी पीएफ का पैसा न चाहते हुए भी निकाल लेते थे या फिर ट्रांसफर कराते थे, जिसमें कर्मचारियों को दिक्कत होती थी.
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श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षा में कर्मचारी भविष्य निधि की बैठक की गई. इसमें पीएफ पर दिए जा रहे ब्याज को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी. फिलहाल में पीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसद वार्षिक दी जाती है.
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इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय बोर्ड के बैठक में कहा गया कि ईपीएफओ के सालाना डिपॉजिट का 5 फीसदी हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टेमेंट्स जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट InvITs भी शामिल है, में 5 फीसदी राशि निवेश किया जाएगा.
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