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10 months ago .New Delhi, India

ITR Updates: क्या इस बार भी बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख?

क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख (प्रतीकात्मक फोटोः Freepik)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को क्या बढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए किसके लिए कौन सी है आखिरी तारीख इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं

Written by:Sandip
Published: July 11, 2023 08:30:00 New Delhi, India

ITR Updates: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filling) भरना हर साल टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी होता है. कुछ लोग इसे भरने में देरी करते हैं. वहीं, कुछ तो इसके आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं. इससे न केवल परेशानी होती है बल्कि कभी-कभी तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है. कोरोना काल में सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया था. उस वक्त रिटर्न भरने के लिए काफी समय दिया गया था. जिसमें नवंबर-दिसंबर तक का टाइम दिया गया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है और इसे आगे बढ़ाने का ITR Updates नहीं आया है.

ITR Updates में आखिरी तारीख 31 जुलाई

आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को मैसेज और इमेल के जरिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करने को कह रहा है. काफी लोग इसके आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं. ऐसे में कभी-कभी तो सर्वर डाउन मिलता है और काफी परेशानी होती है. वहीं, आखिरी तारीख में चूकने पर रिटर्न भरने के लिए कई लोगों को फाइन भी चुकाना होता है. आईटीआर को ऑनलाइन भरा जा सकता है और इसे घर बैठे भी किया जा सकता है.

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बता दें, आईटीआर की फाइलिंग के तहत अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होना है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2023 है. अगर ऐसेसी यानी टैक्सपेयर को फॉर्म नंबर 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग (TP) ऑडिट की रिपोर्ट लगाने की जरूरत है तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 है.वो ऐसेसी जिनके अकाउंट्स को इनकम टैक्स ऐक्ट या अन्य किसी कानून के तहत ऑडिट किया जाना है तो उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है.

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कैसे भरे ITR

  • आईटीआर भरने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें.
  • अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है.
  • अकाउंट नहीं है तो इस स्थिति में Registration करना होगा.
  • इसके बाद होमपेज पर ई-फाइल के विकल्प का चयन करना है और File Income Tax Return विकल्प को चुनें.
  • आपके सामने असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन सामने आएगा.
  • आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सेलेक्ट करना है
  • अगर आप नौकरी करते हैं और सैलरीड क्लास में आते हैं तो आपको ITR-1 फॉर्म को चुनना होगा.
  • सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा.
  • रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारी चेक कर लें.
  • इसके बाद आप सभी जरूरी चीजों को चेक कर लें तब सबमिट करें.

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