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ITR Return: इतने रूपये के क्लेम पर नहीं आता रिफंड, जानिये क्या है नियम

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है 
  • 100 रुपये से काम है रिटर्न तो नहीं मिलेगा कोई पैसा 
  • ITR फाइल करने के बाद एक से चार हफ्तों में आता है रिफंड

Written by:Gautam Kumar
Published: July 19, 2022 01:05:37 New Delhi, Delhi, India

अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax return) फाइल नहीं किया है तो जल्द से
जल्द कर लें. क्योंकि आयकर विभाग(Income tax department)  ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय
दिया है. अगर आप इस समय सीमा तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको
पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: इस तारीख से पहले फाइल कर लें IT Return, वरना देना होगा जुर्माना

एक से चार हफ्ते में मिलेगा रिफंड  

एक बार जब आप आइनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर देते
हैं, तो आयकर
विभाग को आपकी पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका
आयकर रिफंड किया गया है या नहीं. यदि आपका आयकर विभाग द्वारा रिफंड
बनता है, तो यह आपके खाते में एक से चार सप्ताह के बीच में आ जाएगा.

यह भी पढ़ें: अलग-अलग टैक्स पेयर्स के लिए है क्या है ITR भरने की आखिरी तारीख

नहीं मिलेगा कोई पैसा

एक नियम आयकर में ऐसा भी जिसके तहत आपका रिफंड बनने पर भी
आपको पैसा वापस नहीं किया जाता है. यानी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. ZEE न्यूज़ के मुताबिक, 5 जनवरी 2012 को सरकार की तरफ
से जारी प्रेस नोट के अनुसार यद‍ि आयकर व‍िभाग की गणना के ह‍िसाब से आपका आयकर र‍िफंड
100 रुपये से कम होता
है तो यह आपके बैंक खाते में नहीं भेजा जाता.

यह भी पढ़ें: IT Return: किस तारीख से पहले आपको भर लेनी चाहिए 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न

रिफंड के नियम

उन्होंने बताया कि अगर 100 रुपये आपका इनकम
टैक्स रिफंड है तो इसे अगले साल के इनकम टैक्स रिफंड में एडजस्ट कर लिया जाएगा.
अगर यह रकम 100 रुपये से कम है तो विभाग आपको एक पैसा भी नहीं देगा. आपको बता
दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग की ओर से आयकर
रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया 15 जून 2022 से शुरू कर दी गयी
है. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद
आपको ITR फाइल करने पर पेनल्टी देनी होगी.

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