सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को नोटिस भेजा है. मामला आम्रपाली ग्रुप से जुड़ा है जिसके साथ फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर विवाद चल रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सुनवाई की तो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा मामला उजागर हुआ है. बताया जा रहा है कि, धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है.

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आज तक की खबरों के मुताबिक, धोनी और आम्रपाली ग्रुप से जुड़ा केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था. जहां हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. जिससे ये मामले सुलझाया जा सके. लेकिन कमेटी गठन के बाद पीड़ितों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाय गया. सुनवाई में पीड़ितों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक करवाए हुए फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं.

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पीड़ितों का कहना है कि, महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, इसके ही उन्हें 150 करोड़ रुपये मिलने हैं. पीड़ितों की ओर से तर्क दिया गया कि, अगर आम्रपाली ग्रुप धोनी के बकाये को देने में पैसे खर्च करेगा तो उनके फ्लैंट नहीं मिल पाएंगे.

इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने धोनी और आम्रपाली ग्रुप को नोटिस जारी किया है. और दोनों को अपना पक्ष रखने को कहा है.

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आपको बता दें, साल 2016 में जब आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट के साथ विवाद शुरू हुआ तो प्रदर्शन में धोनी के खिलाफ भी कैम्पेन चलाया गया. तब धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर से अपना नाम वापस ले लिया था. लेकिन बाद में जब मामला अदालत में गया और कमेटी का गठन किया गया था. तब धोनी की ओर से अर्जी दी गई कि उनका आम्रपाली ग्रुप पर 150 करोड़ रुपये का बकाया है जो उनकी फीस है.