19 जुलाई को मुंबई पुलिस पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को हिरासत में ले लिया था. बिजनेसमैन राज कुंद्रा के ऊपर पोर्न फिल्में बनाने का आरोप लगा है और उनकी रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. इसी बीच राज ने खुद को बचाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. एक भी वीडियो को पोर्नोग्राफी नहीं कहा जा सकता है.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, राज कुंद्रा के वकील सुभाष जादव ने 23 जुलाई को कहा है कि उनके क्लाइंट की गिरफ्तारी अवैध है और राज के खिलाफ एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है जो पोर्नोग्राफी कहलाए. वकील ने आगे कहा, ‘पुलिस ने अपनी 4000 पेज की चार्जशीट में आरोपी को किसी भी सेक्सुअल काम को कराने की बात स्पष्टतौर पर नहीं की है. कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसे धारा 67 ए के अंतर्गत अवैध ठहराया जाए. इसके अलावा कुंद्रा पर जो भी धाराएं लगी हैं उनपर जमानत हो सकती है.’

वकील के मुताबिक, राज कुंद्रा पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 34 (सामान्य इरादा), धारा 292 और धारा 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापन और प्रदर्शन संबंधी) और आईटी अधिनियम की धाराओं और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत इन मामलों को दर्ज किया गया है.

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