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November में हो गए हैं 5 बड़े बदलाव, जाने लें आपके घर के बजट पर डालेगा असर

  • 1 नवंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये तक की कटौती हुई है. 
  • 1 नवंबर से सिलेंडर लेने से पहले देना होगा OTP.
  • 1 नवंबर से दिल्ली में सब्सिडी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

Written by:Hema
Published: November 01, 2022 08:39:18 New Delhi, Delhi, India

नवंबर 2022 (November) का महीना शुरू हो गया है, नवंबर महीन की शुरुआत के साथ देश में कुछ नियम भी बदल गए हैं. इन बदले हुए नियमों के साथ लोगों को लोगों को कुछ राहत मिली है तो दूसरी तरफ कुछ झटका भी लगा है. यानी इससे आम आदमी के घर के बजट पर असर पड़नेवाला है. दरअसल 1 नवंबर 2022 से पेट्रोलियम कंपनियों (Petroleum Companies) ने कमर्शियल LPG सिलेंडर (Commercial LPG Cylinder) के दाम में भारी कटौती करके तोहफा दिया है, तो दूसरी ओर दिल्ली में बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) पाने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू कर दिया है.

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एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए कम

1 नवंबर 2022 से एलपीजी के दाम में कटौती हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है. दरअसल, IOCL ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपये तक कम कर दी हैं. बता दें कि ये लगातार छठा महीना है, जब पेट्रोलियम कंपनी ने गैस के दाम में कमी की है. नई कटौती के बाद अब देश के महानगरों में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में इंडेन का 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,859.5  रुपये से घटकर 1,744 रुपये हो गई है. कोलकाता में 1995.50 रुपये से कम होकर 1,846 रुपये, मुंबई में 1,844 रुपये से कम होकर  1,696 रुपये और चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 2009.50  रुपये से घटकर 1,893 रुपये हो गई है. 

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सिलेंडर लेने से पहले देना होगा OTP

1 नवंबर से एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो गैस सिलेंडर से ही जुड़ा है. अब घरेलू गैस को बुक कराते समय ग्राहक के मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा. और जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर को देने आएगा तो उसे पहले वो OTP देना होगा. OTP मैच होने पर ही सिलेंडर दिया जाएगा.

बीमाकर्ताओं को KYC डिटेल देना होगा जरूरी

1 नवंबर 2022 से तीसरा बड़ा बदलाव बीमा नियामक IRDAI की ओर से हुआ है. इस बदलाव के तहत अब बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना जरूरी नियम बन गया है. सीधा मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द किया जा सकता है.

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बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू

1 नवंबर से दिल्लीवासियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव हो गया है. क्योंकि अब दिल्ली में सब्सिडी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है. दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 कर दिया गया था. सोमवार को आई पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 56.98 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 40 फीसदी ने बिजली सब्सिडी नहीं लेने का फैसला किया है.

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GST रिटर्न के नए नियम

1 नवंबर को हुए 5वें बड़े बदलाव की बात करें तो, वो है GST के नियमों में हुआ बदलाव. अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) को लिखना अनिवार्य होगा. इससे पहले दो अंको का एचएसएन कोड डालना होता था. इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य कर दिया गया है.

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