Social Media Rules: सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा, 1 मार्च से होगा बड़ा बदलाव
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सोशल मीडिया पर यूजर्स के शिकायत के लिए सरकार का नया ऐलान
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सरकार ने GAC समिति का गठन करने का ऐलान किया है
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सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों को ऑनलाइन निपटाया जाएगा
Social Media Rules: सरकार सोशल मीडिया कंपनी जैसे Facebook, Instagram और Twitter की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू (Social Media Rules) कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) बनाने का ऐलान किया है, जो कि 1 मार्च 2023 से काम करना शुरू कर देंगी. इन समितियों पर जिम्मेदारी होगी कि वो यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में निपटाएं.
सोशल मीडिया पर शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे
सरकार का मानना है कि यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाना चाहिए. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी. सरकार ने वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाने का ऐलान किया है, जो सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल चलेगा, जिसमें यूजर्स ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाएंगे. साथ ही इन शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा भी किया जा सकेगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी. यूजर्स ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है.
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दोषी पाये जाने पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा शिकायत के खिलाफ अपील करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा. शिकायत के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी. मतलब शिकयती पोस्ट को हटाया जाएगा. या फिर उस अकाउंट पर कार्रवाई की जाएगी.
शिकायत निपटारे के लिए तीन समितियां
सोशल मीडिया शिकायत के निपटारे के लिए तीन समितियां बनाई जाएंगी. इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन, दो फुल टाइम मेंबर्स होंगे. वही दूसरी समिति में ज्वाइंट सेक्रेटी लेवल इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिसिस्ट्री ऑफिसर शामिल होंगे. जबकि तीसरे पैनल में आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल चेयपर्सन के तौर पर शामिल होंगे.
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बता दें कि लंबे वक्त से सोशल मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर चर्चा चल रही है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है. हालांकि सरकार का कहना है कि वो सोशल मीडिया की यूजर्स के प्रति जिम्मेदारी तय करना चाहती है.
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