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3 years ago .New Delhi, Delhi, India

एक सितंबर से आपकी जेब पर पड़ेगा गहरा असर, महंगा हुआ LPG, बदला PF का नियम

  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये और महंगा हो गया है.
  • OTT प्लेटफॉर्म Disney+Hotstar सब्सक्राइबर को ज्यादा पैसे देने होंगे.
  • SBI के ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना होगा.

Written by:Madhav
Published: September 01, 2021 07:10:34 New Delhi, Delhi, India

अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर के माह की शुरुआत भी हो चुकी है. अब लोग सोच रहे होंगे की सिर्फ महीने में ही तो अंतर हुआ है इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है. लेकिन महीने में बदलाव से कई लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है. इस महीने की शुरुआत से ही कुछ नियम बदल गए हैं. आइए जानते हैं कि वह कौन से नियम हैं जो 1 सितंबर से बदल जाएंगे.

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शेयर बाजार से जुड़े लोग ध्यान दें

आज से स्टॉक ट्रेडर्स के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं.  इसके तहत आज से 100 फीसदी मार्जिन के नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे. अब कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पूरा मार्जिन देना जरूरी हो जाएगा. अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पूरा मार्जिन देना होगा. अगर मार्जिन घटा तो आपको पेनाल्टी भी भरनी होगी.

पीएफ-आधार लिंक हो गया जरूरी

1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ, तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट करने में असमक्ष होंगे. अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो एक सितंबर यानी आज से ही आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

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LPG की कीमतों पर नजर डालें

एलपीजी की कीमतें आज से ही बदल चुकी हैं.  जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये और अगस्त में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. आज महीने के शुरुआत में महंगाई बढ़ती नजर आ रही है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये और महंगा हो गया है.

OTT प्लेटफॉर्म भी हो चला मंहगा

1 सितंबर से OTT प्लेटफॉर्म Disney+Hotstar सब्सक्राइबर को ज्यादा पैसे देने होंगे. अब ग्राहकों को 399 रुपये की जगह 499 रुपये देने होंगे. यानी ये करीब 100 रुपये महंगा हो गया है.  

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जीएसटी आर-1

माल और सेवा कर के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटी ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से लागू किया जा रहा है. इस नियम के मुताबिक, अगर किसी रजिस्टर कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में को जमा करने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी.

एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पॉजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था. ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है. कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को अपना लिया था. लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है. इस पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा.

SBI ने कहा- आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर लें

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने की हिदायत दी है. अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.  

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