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एक्सपायर होने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन दस्तावेजों की वैधता तो घबराएं नहीं…

COVID-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

Written by:Sandip
Published: March 26, 2021 05:19:08 New Delhi, Delhi, India

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े दस्तावेजों की वैधता खत्म होने वाले हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, सरकार ने इसे रेनुअल कराने की समय सीमा बढ़ा दी है. इसके तहत अब इस दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है.

COVID-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

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पीटीआई के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

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इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है.

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है.

परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने.

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