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1 year ago .New Delhi, Delhi, India

सैलरी पर चलेगी कैंची अगर आपने नहीं किया है ये काम, 31 मार्च से पहले कर लें

  • अगर आपने अभी भी टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो कर लें
  • टैक्स सेविंग प्लानिं नहीं की है तो सैलरी पर कैंची चल सकती है
  • टैक्स सेविंग की आखिरी तारीख आपके पास 31 मार्च 2023 तक है

Written by:Sandip
Published: January 20, 2023 05:47:54 New Delhi, Delhi, India

Tax saving options for salaried: वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो ने जा रहा है ऐसे में नौकरी पेशा वाले लोग फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning)  में जुट गए होंगे. मीडिल क्लास लोगों के हाथ में न सैलरी (Salary) होती है और न ही साल भर सेविंग (Saving) कर पाते हैं. ऐसे में वह इनकम टैक्स बचाने के लिए आखिरी समय में निवेश करते हैं. टैक्स पेयरों (Tax Payer) को ध्यान रखना चाहिए की 31 मार्च उनके पास डेडलाइन है. ऐसे में उन्हें समय से पहले ही टैक्स बचाने की प्लानिंग और निवेश की प्लानिंग (Investment Planning) पहले ही कर लेना चाहिए. अगर आपने समय गंवाया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और आपकी सैलरी में बड़ी कटौती हो जाएगी.

आप जान लें कि, आप टैक्स सेविंग स्कीम में 31 मार्च तक निवेश कर आईटीआर के दौरान डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.ऐसे में आपके कुछ पैसे बच जाएंगे. वहीं जिनकी सैलरी थोड़ी कम है वह पूरा टैक्स बचाने में सफल हो सकते हैं.हम आपको कुछ सिंपल निवेश के बारे में बताते हैं जहां आप सेविंग के साथ टैक्स बचा सकते हैं. जबकि इसका फायदा आपको बाद में भी जबरदस्त मिलेगा.

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PPF- PPF यानी पब्लिक प्रोविंडेंट फंड, एक लॉन्ग टर्म निवेश है जिसमें आप साल में थोड़े-थोड़े या एक बार 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस अकाउंट पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है और ये एक गारंटी सरकार की योजना है तो आपका पैसा भी कभी नहीं डूबेगा. इसकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है तो आप हर साल निवेश कर सेविंग और टैक्स बचा सकते हैं. क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.

जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस- आज के समय में हर कोई अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है. इससे आपके परिवार का भविष्य हमेशा उज्जवल रह सकता है.इसमें भी 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर आप 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं.

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होम लोन- अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिलेगा.पहले से भी आप होम लोन की किस्त दे रहे हैं तो आपने जो अमाउंट अदा किया है वह 80C के तक टैक्स छूट में आता है. होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है.

नेशनल पेंशन सिस्टम- नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त  50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर (Income Tax) में कुल 2 लाख रुपये की कुल छूट का फायदा ले सकते हैं.

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सुकुन्या समृद्धि योजना- यानी SSY ये योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसमें भी लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं. हालांकि, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बेटियां हैं. बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई जाती है. जिसमें आप निवेश कर सेविंग के साथ बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं. इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.

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