Tax Benefits: बचाना चाहते हैं अपना इनकम टैक्स? तो इन 5 तरीकों का करें इस्तेमाल
हम सभी किसी न किसी तरह से सरकार को टैक्स (Tax) देते हैं. हम टैक्स देते हैं ताकि देश उससे आगे बढ़े. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स बचाना चाहते हैं. सरकार (Government) कई ऐसी योजनाएं (Schemes) चला रही है जिनमें निवेश कर हम टैक्स बचा सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं टैक्स बेनिफिट से जुड़ी जानकारी के बारे में.
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1. पीपीएफ में टैक्स छूट के साथ 8% तक की कमाई
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड काफी लोकप्रिय स्कीम है. इसमें आप टैक्स छूट के साथ 8% से कमाई कर सकते हैं. फिलहाल पीपीएफ पर 8 फीसदी का ब्याज मिलता है. सेक्शन 80सी के मुताबिक पीपीएफ में सालाना 1.50 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है.
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2. एनपीएस में टैक्स छूट के साथ पेंशन पाएं
मौजूदा समय में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक खास तरह का रिटायरमेंट सेविंग प्लान है. इस सरकारी योजना में आप सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख और सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार का अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं. इसकी आय और मैच्योरिटी राशि टैक्स मुक्त होती है.
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3. सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपके घर में बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना से लाखों रुपये कमा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक छोटी बचत योजना है. यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई थी. इस पर 8.15 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. इसमें मेच्योरिटी पूरी होने के बाद टैक्स छूट मिलने के साथ ही उसकी इनकम टैक्स फ्री होती है.
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4. एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड
एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF भी निवेश के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. EPF का पैसा रिटायरमेंट के बाद भी निकाला जा सकता है. अगर आप 5 साल तक लगातार EPF में निवेश करते हैं तो उसके बाद आप EPF का पैसा निकाल सकते हैं. इस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न, मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री होता है.
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5. यहां आपको टैक्स छूट पर भारी फायदा मिलता है
इन सबके अलावा अगर आप टैक्स में भारी छूट पाना चाहते हैं तो हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी कर लाभ मिलता है.
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