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RBI ने इस बैंक पर लगाया बैन! ग्राहक एक लाख से ज्यादा की नहीं कर सकते हैं निकासी

लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd)पर आरबीआई ने कई प्रतिबंध लगाते हुए ग्राहकों को एक लाख रुपये तक की निकासी का आदेश दिया है.

Written by:Sandip
Published: January 30, 2022 01:42:55 New Delhi, Delhi, India

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बैंक पर बैन लगाया है. इसके तहत बैंक के ग्राहकों को पैसे निकालने की सीमा निर्धारित की गई है. बताया जा रहा है कि लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd)पर आरबीआई ने कई प्रतिबंध लगाते हुए ग्राहकों को एक लाख रुपये तक की निकासी का आदेश दिया है.

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आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) को व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं. आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित कोऑपरेटिव बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई कर्ज, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा.

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RBI ने कहा कि, बैंक के किसी जमाकर्ता को सेविंग, करंट या अन्य अकाउंट्स में मौजूद सभी शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि RBI ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

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गौरतलब है कि हाल ही में आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा था कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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