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2 years ago .New Delhi, Delhi, India

30 नवंबर तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा PF अकाउंट, जानें डिटेल्स

  • EPFO ने यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है.
  • इसकी समयसीमा एक दिन में समाप्त हो रही है. 
  • एक दिन में अगर आपने ये काम नहीं निपटाया तो नुकसान हो सकता है.

Written by:Sneha
Published: November 29, 2021 01:48:46 New Delhi, Delhi, India

EPFO ने UAN और आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है और इसकी समय सीमा 30 नवंबर रखी है जो एक दिन में खत्म हो जाएगी. इससे पहले जो लोग UAN-Aadhaar Link नहीं कराते हैं तो उनका PF Account बंद हो जाएगा. पहले इसकी समय सीमा 31 अगस्त, 2021 थी जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई.जिन लोगों ने अब तक यूएए को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनके पास जरूरी काम निपटाने के लिए एक दिन का समय बचा है.

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PF अकाउंट बचाने के लिए करें ये काम

EPFO ने पहले ही यह बात साफतौर पर बताई थी कि जो अंशधारक समयसीमा के अंदर UAN-Aadhaar लिंक नहीं कराते हैं तो उनके खाते में पीएफ जाना बंद हो जाएगा. इसके अलावा ऐसे अंशधारक अपने पीएफ खाते से पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे. कोविड-19 के चलते पीएफ खाते में कुछ हिस्सा निकालने की हाल ही में जो सुविधा दी गई थी उसका लाभ ऐसे ग्राहकों को नहीं मिल पाएगा जो आधार लिंक नहीं कराते हैं. बचे हुए एक दिन में यह काम नहीं निपटाया तो पीएफ खाता बंद होने के अलावा दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं.

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7 लाख के इस बीमा कवर को भी नुकसान

तय समयसीमा तक UAN-Aadhaar लिंक नहीं कराने वालों को एक बड़ा नुकसान बीमा का भी हो सकता है. ईपीएफओ ने Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) के लिए यूएएन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है. ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं हो पाएगा. उसे 7 लाख रुपये तक के बीमा कवर नहीं मिल पाएगा.

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