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2 years ago .New Delhi, Delhi, India

गलत बैंक खाते में पैसे हो गए ट्रांसफर, तो ये 3 तरीके हल करेंगे आपकी समस्या

अगर आपके बैंक खाते से किसी गलत व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो आपको घबराने की बजाए कुछ टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए. इनसे आपके पैसे जरूर वापस आ जाएंगे.

Written by:Vishal
Published: May 18, 2022 01:02:24 New Delhi, Delhi, India

आज के समय में किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते (Bank Account) में पैसे भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है. लोग घर बैठे नेट बैंकिंग (Net Banking) का इस्तेमाल करके आसानी से अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन कभी ना कभी व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसमें उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें. हम बात कर रहे हैं गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाने की.

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गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने के बाद व्यक्ति की टेंशन बढ़ जाती है. उसके मन में यही सवाल उत्पन्न होता कि अब पैसे वापस कैसे आएंगे. अपने इस लेख में हम आपको तीन ऐसे जरूरी टिप्स बताएंगे जिनको आपको गलत खाते में पैसे डालने के बाद तुरंत करना चाहिए.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) हमेशा ये कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसे भेजने से पहले रिसीवर की दर्ज की गई डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि को ध्यान से जरूर पढ़ें.

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गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने के बाद करें ये 3 काम

1. सबसे पहले आपको अपने बैंक में विजिट करना होगा और घटना की पूरी जानकारी अपने मैनेजर को दें. जैसे कि आपने किस अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं आदी. ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि बैंक जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन ले सके.

2. यदि आपका खाता और रिसीवर का खाता एक ही बैंक में है तो ऐसे बैंक रिसीवर से कॉल या फिर ईमेल के माध्यम से संपर्क करता है. यदि अप्रूवल मिल जाता है तो आपके पैसों को वापस लाने की कोशिश की जा सकती है. बता दें कि अगर गलती से जिस रिसीवर के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए अगर वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे में 7 दिनों के अंदर बैंक आपको पैसे वापस कर देगा.

3. अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अगर रिसीवर पैसे देने से इंकार कर देता है तो फिर क्या होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसी हालात में आप रिसीवर पर एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी रूप से अपने पैसे निकलवा सकते हैं.

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