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10 months ago .New Delhi, India

GST Council बैठक में कौन-कौन से लिये गए बड़े फैसले, आपकी जेब पर सीधा डालेगा असर

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए बड़े फैसले (फोटोः Opoyi)

जीएसटी काउंसिल की बैठक में 4 अहम फैसले लिये गए हैं किन-किन चीजों पर जीएसटी को घटाया गया है कैंसर की दवाओ से सिनेमाहॉल के खाने-पीने के समान पर घटा GST

Written by:Sandip
Published: July 11, 2023 10:30:00 New Delhi, India

GST Council: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीसएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक 11 जुलाई को आयोजित की गई. ये बैठक राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में की गई. जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई साथ ही फैसले भी लिये गए हैं. इस बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए थे. इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर ले गई जिसके तहत अब इस पर 28 फीसदी GST लगाने का फैसला लिया गया है. यानी अब ऑनलाइन गेमिंग महंगा होगा.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि, इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत होगी. क्योंकि इससे GST से जुड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सकेगा. चलिये आपको बताते हैं जीएसटी काउंसिल में कौन से अहम फैसले लिये गए जिससे आम लोगों को राहत हो सकती है.

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GST Council की बैठक के अहम फैसले

1- कैंसर की आयात किये गए दवाओं पर IGST नहीं लगाया जाएगा. ये एक अहम फैसला है. इस फैसले से कैंसर की दवा Dinutuximad का इंपोर्ट अब सस्ता हो सकता है. फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है. बता दें, इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.

2- ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे काउंसिल ने हरी झंडी दे दी है. अब गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी GST लगाया जाएगा.यानी अब ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है.

3- गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा. काउंसिल की बैठक में इस पर भी सहमति बनी है.

4- सिनेमहॉल में फूड-बेवरेज पर GST को घटाने का फैसला किया गया है. पहले सिनेमाहॉल में फूड-बेवरेज यानी खाने-पीने के सामान पर 18 फीसदी GST लिया जाता था. लेकिन अब इसके घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. यानी अब सिनेमाहॉल में खाने पीने के समान की कीमत कम हो जाएगी.

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इन सब के अलावा UNCOOKED आइटम पर जीएसटी को 18 फीसदी से 5 फीसदी किया गया है. इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स 12 फीसदी से 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. वहीं, ऑटो सेक्टर में SUV के सेडान कार पर 22 फीसदी Cess नहीं देना होगा.

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