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UPI से गलत बैंक खाते में हो गए हैं पैसे ट्रांसफर तो फिक्र न करें, इस तरह तुरंत पाएं रिफंड

आज के समय में ज्यादातर लोग पेटीएम, गूगल पे या अन्य यूपीआई ट्रांजेक्शन को इस्तेमाल में लेते हैं. कई बार इनसे गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. चलिए आपको बता दें कि ऐसे में पैसे रिफंड कैसे करवाए.

Written by:Vishal
Published: December 30, 2022 06:36:05 New Delhi, Delhi, India

UPI Payment Refund Process in Hindi: आज के समय में ज्यादातर लोग पेटीएम (PayTM), गूगल पे (Google Pay) या अन्य यूपीआई को अपनाते हैं. आप मोबाइल नंबर के जरिए या क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी गलत मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड हो जाते हैं या धोखाधड़ी वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है. अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो चिंता न करें. इन स्टेप्स को फॉलो (UPI Payment Refund Process) करके आप आसानी से अपने पैसे वापस पा सकते हैं.

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गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर क्या करें?

1. गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक को मेल करना होगा. बता दें कि इस तरह के ज्यादातर मामले मेल करने से ही सॉल्व हो जाते हैं.

2. अगर आपकी मेल करने के बाद भी समस्या सॉल्व नहीं होती तो आप ब्रांच में विजिट करके समस्या को सुलझा सकते हैं.

3. जब आप बैंक में जाए तो कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर जाए. ये डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में जमा कराने पड़ेंगे.

4. इसके बाद बैंक मैनेजर का रिप्लाई आ जाएगा और आपके बैंक खाते में पैसे रिफंड हो जाएंगे.

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आरबीआई 7 से 15 दिनों के अंदर करेगी पैसा रिफंड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपने गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आप बैंक में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक आपके शिकायत करने के हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपके पैसे आपके बैंक खाते में रिफंड कर देता है. आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर आपकी तरफ से भेजे गए पैसों को कोई खर्च कर देता है या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो इस स्थिति में भी आरबीआई बैंक आपको रिफंड देगा. आरबीआई द्वारा पैसे खर्च कर देने वाले व्यक्ति के बैलेंस को नेगेटिव कर दिया जाएगा.

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