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UP Liquor Price Hike: यूपी में 1 अप्रैल क्यों महंगी होगी शराब, जानें कितना बढ़ेगा देसी-विदेशी और बीयर का रेट

यूपी में शराब और बीयर के दामों में बढ़ोतरी (फोटोः Unsplash)

  • उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी

  • शराब और बीयर के दामों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी

  • लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण तक फीस बढ़ा दिये गए


Written by:Sandip
Published: March 30, 2023 06:15:49 Uttar Pradesh

UP Liquor Price Hike: उत्तर प्रदेश में शराब पीनेवालों को जोरदार झटका लगने वाला है. सरकार ने यूपी में शराब के दामों में बढ़ोतरी (UP Liquor Price Hike) की तैयारी कर ली है. प्रदेश में देसी-विदेशी शराब और बीयर के दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे. ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे. दरअसल,नई आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2022-23 के व्यवस्थित वार्षिक MGQ पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एमजीक्यू निर्धारित किया जाएगा. ग्रेन आधारित देशी शराब के दाम में भी बढ़ोतरी होगी.

1 अप्रैल से देसी-विदेशी और बीयर के दाम बढ़ेंगे

यूपी आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से शराब व बीयर के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है. नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत होने के साथ ही प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब के साथ-साथ बीयर के दाम भी बढ़ने वाले हैं. दरअसल प्रदेश कैबिनेट ने 29 जनवरी को आबकारी नीति वर्ष 2023-2024 को मंजूरी दी थी. इसमें लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी.

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10 प्रतिशत बढ़ जाएंगे शराब और बीयर के दाम

एक अप्रैल से देसी शराब के क्वाटर पर लगभग पांच रुपये व अंग्रेजी शराब के पापुलर ब्रांड के क्वाटर पर करीब दस रुपये की दर से शराब मूल्यों में वृद्धि होगी. बीयर के दाम एक केन पर पांच से सात रुपये तक बढ़ेंगे. इसके अलावा वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में देशी शराब में MGQ यानी न्यूनतम गारंटी कोटा पर दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इस लिहाज से शराब विक्रेताओं को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार देशी व अंग्रेजी शराब तथा बीयर की दस प्रतिशत अधिक बिक्री करनी होगी.

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45 हजार करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य

नये वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है. गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क व प्रतिभूति में वृद्धि की गई है. मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण व नवीनीकरण फीस में भी वृद्धि की गई है. इसके अलावा गौतमबुद्धनगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ व गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा इसकी परिधि से पांच किलोमीटर तक नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब बार लाइसेंस के लिए एक विशेष श्रेणी बनाते हुए इनकी फीस में वृद्धि की गई है.

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