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3 years ago .Mumbai, Maharashtra, India

FASTag पर कोर्ट ने सरकार से पूछा, ‘क्या ऐसा कानून है कि टोल पर केवल फास्टैग लेन होंगे’

बंबई हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल नाका पर केवल फास्टैग लेन ही होंगे.

Written by:Sandip
Published: March 19, 2021 06:29:53 Mumbai, Maharashtra, India

केंद्र सरकार ने देश में FASTag अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने हाल ही में सभी चार पहीये वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही फास्टैग नहीं होने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है. लेकिन इस नियम पर बंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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पीटीआई के मुताबिक, बंबई हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल नाका से गुजरने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को हलफनामा के जरिये जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल नाका पर केवल फास्टैग लेन ही होंगे.

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पीठ ने यह निर्देश अर्जुन खानपुरे द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें फास्टैग को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी गई है.

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याचिका में सरकार के उस नियम को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत फास्टैग नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है.

कोर्ट ने पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि वह सात अप्रैल को सभी पहलुओं पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सरकार को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

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