Home > Sahara Chit Fund के निवेशकों को कब और कैसे मिलेगा पैसा, जान लीजिए
opoyicentral
Opoyi Central

1 year ago .New Delhi, India

Sahara Chit Fund के निवेशकों को कब और कैसे मिलेगा पैसा, जान लीजिए

सहारा के निवेशकों को लौटाया जाएगा पैसा (फोटोः Twitter)

  • सहारा चिट फंड में निवेश करनेवालों को पैसा वापस मिलेगा

  • सुप्रीम कोर्ट ने पैसे रिफंड करने का आदेश दे दिया है

  • सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी


Written by:Sandip
Published: March 29, 2023 06:08:06 New Delhi, India

Sahara Chit Fund: सहारा चिट फंड (Sahara Chit Fund) में करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा है. काफी समय से निवेशक इन पैसों के रिफंड के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे. वहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे को वापस करने के लिए अनुमति दे दी है. इस पैसे को वापस करने के लिए शीर्ष कोर्ट ने सेबी-सहारा फंड (SEBI-Sahara Fund) से 5 हजार करोड़ रुपये जारी करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है.

क्या है SEBI-Sahara Fund

आपको बता दें, सहारा के निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में साल 2012 में एक फंड बनाया गया था. इस फंड में करीब 24 हजार करोड़ रुपये जमा हैं. इसी पैसे से 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया गया है. जिससे निवेशकों के पैसे को दिया जा सके.

यह भी पढ़ेंः April 2023 से UPI Payment होगा महंगा, किसे-कितना और कौन से लेनदेन पर लगेगा चार्ज जान लीजिए

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट से याचिका स्वीकार होने के बाद अब केंद्र सरकार 24000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5000 करोड़ का आवंटन कर सकेगी. इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ेंः Online Gaming में जीतने पर नहीं मिलेगा अब पूरा अमाउंट, इस पैसे पर सरकार की नजर

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में होगी प्रक्रिया

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए. वहीं, पीठ ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे.

केंद्र सरकार ने सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5,000 करोड़ रुपये की राशि लेने की मांग की गई थी.जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा दो सहारा फर्मों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्देशित करने के बाद बनाई गई थी.

Related Articles

ADVERTISEMENT

© Copyright 2023 Opoyi Private Limited. All rights reserved