Home > PF अकाउंट होल्डर को 1 अप्रैल से लग सकता है बड़ा झटका, जान लीजिए जरूरी बातें
opoyicentral
Opoyi Central

2 years ago .New Delhi, Delhi, India

PF अकाउंट होल्डर को 1 अप्रैल से लग सकता है बड़ा झटका, जान लीजिए जरूरी बातें

सरकार पीएफ से जुड़े बदलाव को जल्द ही लागू करेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से सरकार पीएफ ब्याज की राशि पर टैक्स लगाना शुरू कर सकती है.

Written by:Sandip
Published: February 27, 2022 06:09:47 New Delhi, Delhi, India

केंद्र सरकार जल्द ही पीएफ अकाउंट से जुड़े कर्मचारियों को झटका दे सकता है. इसके लिए तैयारियों में सरकार लगी हुई है. इसका असर करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा. अगर आपका पीएफ अकाउंट है और इसमें राशि जमा की जा रही है तो आपको इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ सकता है. हालांकि, पहले ऐसा नहीं था लेकिन जल्द ही ऐसा होनेवाला है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पीएफ से जुड़े बदलाव को जल्द ही लागू करेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से सरकार पीएफ ब्याज की राशि पर टैक्स लगाना शुरू कर सकती है.

यह भी पढ़ेंः IRCTC ने लाॅन्च किया क्रेडिट कार्ड! टिकट बुकिंग में डिस्काउंट समेत मिलेंगे कई फायदे, जानें डिटेल्स

दरअसल, 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसपर टैक्स भी लगेगा. सरकार इस पर नए इनकम टैक्स कानूनों को लागू करने जा रही है.

बता दें, पिछले साल अगस्त में केंद्र ने जीपीएफ के ब्याज पर टैक्स की गणना के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन किया था. इस निर्देश के अनुसार हर साल सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू होगा. हालांकि, नए नियम से छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ेंः क्या है पुरानी पेंशन योजना जिसे राजस्थान सरकार ने फिर किया बहाल? नई और पुरानी में अंतर जानें

गौरतलब है कि, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया अधिसूचना (दिनांक 15-02-2022) में वित्त वर्ष 2021-22 में 5 लाख रुपये से अधिक की जीपीएफ सदस्यता वाले सरकारी कर्मचारियों को “वेतन बिलों से पहले उनके द्वारा अर्जित ब्याज” के बारे में सूचित करने के लिए कहा है

यह भी पढ़ेंः घर बैठे आप भी कमा सकते हैं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक, बस स्मार्टफोन से करें ये दो काम

आयकर नियम, 1962 के नियम 9D के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्राइवेट नौकरी वालों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था. नए आदेश के अनुसार पांच लाख रुपये से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा.

यह भी पढ़ेंः EPFO की नई पेंशन स्कीम की तैयारी, जानें किन कर्मचारियों को होगा फायदा

Related Articles

ADVERTISEMENT

© Copyright 2023 Opoyi Private Limited. All rights reserved