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सरकारी पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, अब इस तारीख तक जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट

  • सरकारी पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने की तारीख बढ़ गई है.
  • कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया.
  • पहले 30 नवंबर 2021 तक जमा करवा सकते थे लाइफ सर्टिफिकेट.

Written by:Vishal
Published: December 03, 2021 06:47:01 New Delhi, Delhi, India

Life Certificate Submission Deadline: सरकारी पेंशनर्स (Government Pensioners) के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही हैं. पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इसी के चलते जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की समयसीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब पेंशनर्स आराम से दिसंबर महीने के आखिरी तक अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं.

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जानें समयसीमा बढ़ाने के कारण

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department Of Pension And Pensioners Welfare) ने एक ऑफिस मेमोरंडम (Office Memorandum) के माध्यम से जानकारी दी. विभाग ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस का प्रभाव बना हुआ है. पेंशनर्स की उम्र अधिक होने के कारण उन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है. इन सब बातों को देखते हुए विभाग ने प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया.

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जारी रहेगी पेंशन

सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने की समयसीमा 30 नवंबर 2021 को समाप्त हो रही थी. मेमोरंडम के अनुसार, अब सभी उम्र के सरकारी पेंशनर्स 31 दिसंबर 2021 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं. पेंशनर्स को पेंशन को लेकर फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस दौरान उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी. विभाग ने पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज को पेंशन का भुगतान बरकरार रखने को कहा है.

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डेडलाइन बढ़ाने से मिलेंगे ये फायदे

विभाग के अनुसार, जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने की समयसीमा को बढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि बैंकों में लग रही भीड़ को कंट्रोल में किया जा सकेगा. कोरोना की सभी गाइडलाइंस का आसानी से पालन हो सकेगा. पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए भी मैनेजमेंट करना और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आसान हो जाएगा.

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इन पेंशनर्स के लिए नहीं होती कोई भी डेडलाइन

हर वर्ष सरकारी पेंशनर्स को अपने जीवन प्रमाण पत्र को अपने बैंक में जमा करवाना होता है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है. जिन पेंशनर्स की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक होती हैं, वे 1 अक्टूबर के बाद अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं. अन्य सरकारी पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं. इसके अलावा ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स साल में किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करवा सकते हैं. उनके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं होती.

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