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बिना फाइन के 31 दिसंबर से पहले भरें Income Tax Return, यहां देखें आवेदन करने के 5 आसान स्टेप्स

सामान्यतः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तय सीमा 31 जुलाई तक होती है लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इसकी समयसीमा दो बार बढ़ा चुकी है.

Written by:Sandip
Published: December 24, 2020 11:18:44 New Delhi, Delhi, India

असेसमेंट ईयर 2020-21 का Inome Tax Return भरने की अंतिम तरीख अब नजदीक आ चुकी है. ऐसे में अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने बिना किसी जुर्माने के असेसमेंट ईयर 2020-21 का ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है.

सामान्यतः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तय सीमा 31 जुलाई तक होती है लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इसकी समयसीमा दो बार बढ़ा चुकी है.

बता दें कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए नौकरी पेशा करने वालों के लिए फॉर्म 16 जरूरी होता है, जिसमें पूरे साल में अपकी कमाई और डिडक्शन का ब्योरा होता है. ये संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है जहां आप काम कर रहे हैं. अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो भी संस्थान को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है.

कैसे करें ऑनलाइन रिटर्न फाइल?

इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है. हालांकि, इसे ऑफलाइन भी किया जा सकता है. लेकिन ऑनलाइन फाइल करना भी आसान हैं.

आपको पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. (https://incometaxindiaefiling.gov.in)

1. वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको कुछ जानकारियां भरनी होगी. साथ ही इसमें ऐसे नंबर या ईमेल आईडी डालें जिससे आपको आसानी से OTP मिल सके.

2. रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा, जिसे खोलकर आप मोबाइल पर आए OTP को डालकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें. अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो आपको इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करना होगा.

3. रजिस्टर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी आईडी यानी कि पैन कार्ड नंबर दें और पासवर्ड में पैन कार्ड में दी गई जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें. इसके बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें ऑनलाइन आईटीआर का ऑप्शन आपको चुनना होगा.

4. इसके बाद आपको फॉर्म का चुनाव करना होगा कि आप किस साल का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं. नौकरी करने वाले लोगों को ITR-1 फॉर्म चुनना होगा, जबकि रोजगार करने वालों के लिए इसमें ITR-4 फॉर्म दिया गया है.

5. नए यूजर न्यू एड्रेस सलेक्ट करें और उसमें अपना पता डालें. वहीं, पूरे फॉर्म में अपनी जानकारियों को भरने के बाद सभी जाकारियों को ध्यान से चेक कर लें. इसका ध्यान रखे कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वही आप फॉर्म में भी भरें.

बता दें कि, टैक्स भरने की अंतिम तिथि पर रिटर्न फाइल करने पर सर्वर पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आप अंतिम तारिख से पहले रिटर्न फाइल करें तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी होगी.

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