डिजिटल इंडिया (Digital India) के दौर में आप जरूरी दस्तावेजों के मुख्य काम घर बैठे ही कर सकते हैं. राशन कार्ड, आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (Pan Card), वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम दस्तावेजों के लिए अब आपको बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अधिकतर कामों को अब ऑनलाइन ही किया जा सकता है. ये दस्तावेज इंसान की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी सुविधा और प्राइवेट फायदों के लिए भी काम में आते हैं. अगर आपने अभी तक इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आप नीचे दिए गए तरीकों से आसानी से बनवा सकते हैं.

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जानें आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं

1. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट https://aadharcarduid।com/aadhaar-card-apply-online पर जा सकते हैं. इसके अलावा आप बिना अपॉइंटमेंट के भी आधार सेंटर जा सकते हैं.

2. आपको अपने साथ वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखना होगा.

3. एनरोलमेंट सेंटर जाने के बाद आपको एनरोलमेंट फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी होगी.

4. सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है.

5. एक बार डाक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद यूजर का बायोमेट्रिक डाटा स्कैन किया जाता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आईरिस आइडेंटिफिकेशन शामिल हैं.

6. इसके बाद यूजर को रसीद दी जाती है जिसमें 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है. इसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं.

7. वेरीफिकेशन के बाद आधार कार्ड को यूजर के दिए गए पते पर पोस्ट कर दिया जाता है. बता दें कि आधार कार्ड को हासिल करने में 3 महीने तक का समय लग सकता है.

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई?

अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं.

1. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan।gov।in/sarathiservice/newLLDet।do पर जाना होगा और यहां जाकर फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट कराए.

2. इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन डीएल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर फोन में अपनी जानकारियां भरनी होगी.

3. इसके बाद आप सभी जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करें.

4. इसके बाद यूजर को ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लाॅट मिल जाएगा.

5. एक बार टेस्ट पास करने के बाद यूजर को दो या तीन हफ्तों में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है.

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वोटर कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई

1. अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है.

2. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए.

3. यूजर https://electoralsearch।in/ नाम की वेबसाइट पर जाकर ये पता लगा सकते हैं कि वह वोट करने के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं. अगर यूजर का नाम इस सूची में आता है तो वह वोट डाल सकता है. अन्यथा यूजर को वोट करने के लिए रजिस्टर करना होता है. बता दें कि यूजर आधिकारिक वेबसाइट https://www।nvsp।in/। पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं.

बता दें कि सामान्य वोटरों को फॉर्म 6 भरना होता है. यही फॉर्म, फर्स्ट टाइम वोटरों और दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने वाले वोटरों के लिए भी इस्तेमाल होता है.

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पैन कार्ड के लिए इस तरह अप्लाई करें

1. पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आप एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सेक्शन में जाए

2. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन टाइप चुनना होगा. इसमें फॉर्म 49 ए भारतीय नागरिकों के लिए, 49 ए नाॅन इंडियन नागरिकों के लिए या फिर चेंज इन पैन कार्ड रिप्रिंट ऑप्शन को चुन सकते हैं.

3. इसके बाद यूजर को अपनी कैटेगरी चुननी होगी.

4. अब यूजर अपनी पर्सनल जानकारियां जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ को भरें.

5. यूजर को ऑप्शन भी मिलेगा कि उसे इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन.

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6. बता दें कि अगर यूजर अपने क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के सहारे पेमेंट करते हैं तो उन्हें एक पेमेंट स्लिप प्राप्त होगा और एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी. आपको इस रसीद को प्रिंट कराना होगा.

7. एक बार पेमेंट कंफर्म होने के बाद यूजर को एनएसडीएल को सपोर्टिंग डाक्यूमेंट्स, पोस्ट या कुरियर के सहारे भेजने होंगे. इसके चलते घर बैठे ही पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.