इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला Pan Card यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है. बैंक से लेकर कई तरह के वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा और भी कामों में पैन कार्ड को इस्तेमाल में लिया जाता है. अगर आप कभी बैंक में अकाउंट खुलवाने, डीमैट अकाउंट खुलवाने या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

यह भी पढ़ें: अब रेलवे स्टेशन पर होगा Aadhaar और PAN कार्ड संबंधित काम, 200 स्टेशनों पर शुरू होगी CSC सर्विस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अब बहुत आसान कर दिया गया है. अब किसी भी व्यक्ति को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब आप 10 मिनट में पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के माध्यम से आधार नंबर के आधार पर एसेसीज को पैन आवंटित किया जाएगा.

इस सुविधा का फायदा एक एसेसीज तभी उठा सकता है जब ये शर्तें पूरी हों. उस व्यक्ति को कभी भी पेन आवंटित ना किया गया हो. उसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से जुड़ा हो. उसकी पूरी जन्मतिथि आधार कार्ड पर उपलब्ध हो और पेन के लिए आवेदन करने की तिथि को वह अवयस्क नहीं होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Alert! इस तरह से PAN Card रखने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना

इस तरह करें डाउनलोड

1. इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा.

2. इसके बाद आपको होम पेज पर ‘इंसटेंट ई-पैन’ का विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

3. अब आपको ‘Get New e-Pan’ पर क्लिक करना होगा.

यह भी पढ़ें: कहीं नकली तो नहीं है आपका Pan Card? इस आसान तरीके से करें चेक

4. इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा.

5. अब आपके आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.

6. OTP को वेबसाइट पर दर्ज कर दें.

7. इसके बाद आपको अपनी आधार डिटेल्स को वैलिडेट करना होगा. ई-मेल आईडी को वैलिडेट करें और अपना e-Pan डाउनलोड कर लें.

यह भी पढ़ें: पैन कार्ड-आधार लिंक है या नहीं ऐसे करें पता, इसकी आखिरी तारीख भी जान लें