आज के समय लोग पैसे का लेनदेन ऑनलाइन के माध्यम से करते है. ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) और UPI भुगतान से एक तरफ जहां बैंकिंग सुविधाएं (Banking) आसान हो गई हैं, वहीं इससे लोगों को कभी-कभी कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. कई बार इस आसान से काम में एक छोटी सी चूक हो जाने से लोगों को भारी नुकसान हो जाता है. कई बार पैसे ट्रांसफर करते समय हम जिसको भेजना चाहते हैं. उसके अकाउंट में न जाकर दूसरे के अकाउंट में चला जाता है.

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क्या आपने कभी सोचा है. अगर गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा? ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे. अब बिना कुछ किए तो पैसा वापस नहीं आ सकता है न. तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस लेख में आपको कुछ नेटबैंकिंग टिप्स के बारे में बता रहे है, जो आपको तब इस्तेमाल करने चाहिए, जब आप गलत बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें.

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नेटबैंकिंग की सुविधा जितनी आसान है. उतनी है खतरनाक भी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मानें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय पैसा रिसीव करने वाले की जानकारी सही से दर्ज करना सेंडर काम होता है.इसका मतलब यह है कि एक बार पैसा ट्रांसफर होने के बाद रिसीवर के अप्रूवल के बिना इसे वापस भेजना लगभग नामुमकिन ही होता है.

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आप ऐसे में किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने से पहले उसकी सारी जानकारी एक बार जरूर चेक कर लें.

फॉलो करें ये टिप्स

अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं. तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जानें कि किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है.

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आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैंक एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है. ऐसे में आपका बैंक उस बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकता है. जिसके मेंबर को आपने गलती से पैसा भेज दिया है. उस बैंक से ट्रांजेक्शन को वापस करने की की रिक्वेस्ट की जा सकती है. यदि सेम बैंक है तो आप अपने ही बैंक में ये काम करा सकते हैं.अगर अप्रूवल मिल जाता है. तो ट्रांजेक्शन को वापस करने की कोशिश की जा सकती है.

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आखिरी तरीका हम आपको बता देते है कि अगर रिसीवर आपको पैसे देने से इंकार कर देता है. तो आप कानूनी दांव पेच भी अपना सकते हैं। इस मामले में अधिक समय लग सकता है.

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