आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी, गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार से ताल्लुख रखता है. उसका परिवार सिविल लाइंस में रहता है. उसने 2015 में IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है. इसके बाद उसने दो बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की. गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद उसके पकड़े जाने पर घर वालों ने दावा किया था कि 2017 से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हालांकि ATS को जो सुबूत मिले थे वे चौंकाने वाले थे. मुर्तजा के पिता मो. मुनीर कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइजर हैं. इसके अलावा उसके चाचा एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं. मुर्तजा के दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं.

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गोरखनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों पर किया था हमला

गौरतलब है कि M.Tech करने वाले मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे दो सिपाहियों पर हमला किया था. उसने सिपाहियों के राइफल छीनने का प्रयास किया था. बता दें कि एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि राइफल छीनने के बाद मुर्तजा अंधाधुंध फायरिंग की प्लानिंग में था. यूपी एटीएस ने अपनी जांच में 27 गवाह पेश किए थे. बता दें कि खुद को बीमार और मानसिक विक्षिप्त बताने की दलील कोर्ट में काम नहीं आई. जांच में सामने आया कि मुर्तजा ने फेसबुक पर 6 आईडी चला कर विदेश में रहने वाले लोगों से दोस्ती कर रखी थी.

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पिता ने आरोपी बेटे को बताया था बीमार

आपको बता दें कि एक निजी न्यूज़ चैनल से खास बातचीत करते हुए आरोपी के पिता ने बताया था कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है. वो स्टेबल नहीं है और अकेला नहीं रह सकता है. मुर्तजा के पिता ने कहा था कि बचपन से ही वो बीमार था जिसको हम नहीं समझ पाए, लेकिन 2018 में आते-आते इस बीमारी ने खतरनाक रूप धारण कर लिया. उनका कहना था कि वह नौकरी के दौरान भी महीने 2 महीने बिना सूचना के कमरे में पड़ा रहता था. नौकरी पर नहीं जाता था. हमने इसका इलाज जामनगर अहमदाबाद में भी करवाया. यह अकेले रह नहीं सकता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है.

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10 महीने बाद सुनाया गया फैसला

आपको बता दें कि मामले के 10 महीने बाद आज यानी सोमवार 30 जनवरी को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया. बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी. जिसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद NIA कोर्ट ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ  सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था.