उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (Jawed Habib) के खिलाफ एक महिला के बालों को स्टाइल करते समय उस पर थूकने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है.

मुजफ्फरनगर में तीन जनवरी को आयोजित एक वर्कशॉप में हुई घटना का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में हबीब दर्शकों से कहते सुनाई दे रहे हैं, “पानी की कमी हो तो लार का इस्तेमाल करो.”

पुलिस ने बताया कि बड़ौत कस्बे की रहने वाली पूजा गुप्ता की शिकायत पर मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि हबीब पर भारतीय दंड संहिता और महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 355 (किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, अन्यथा गंभीर उकसावे) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: देश ने छुआ 150 करोड़ COVID वैक्सीनेशन का आंकड़ा, जानें क्या-क्या बोले पीएम मोदी

इस बीच, हिंदू कार्यकर्ताओं ने हबीब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

जावेद हबीब ने मांगी माफ़ी 

एक अनवेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर जावेद हबीब को कहते हुए सुना जा सकता है, “मेरे सेमिनार के दौरान मेरे द्वारा बोले गए कुछ शब्दों ने कुछ लोगों को आहत किया है. मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये प्रोफेशनल वर्कशॉप हैं, जैसे कि हमारे पेशे के लोग इसमें भाग लेते हैं. जब ये सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं, तो हमें उन्हें ह्यूमरस बनाना होता है. मैं क्या कह सकता हूं  अगर आप वास्तव में आहत हुए हैं, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं. कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें.”

वर्कशॉप के दौरान मिस्टर हबीब ने जिस महिला के बालों पर थूका, उसने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव बयां किया है. एक ब्यूटी पार्लर की मालिक पूजा गुप्ता ने कहा, “कल, मैंने जावेद हबीब की एक वर्कशॉप में भाग लिया. उन्होंने मुझे बाल कटवाने के लिए मंच पर आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं है, तो आप लार का उपयोग कर सकते हैं. अब से, मैं बाल कटवाने के लिए अपने सड़क किनारे नाई के पास जाउंगी, लेकिन हबीब के पास नहीं.” 

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से वीडियो की सत्यता की तुरंत जांच करने और उचित कार्रवाई करने को कहा है. महिला आयोग ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, “की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए.” आलोचना के बाद जावेद हबीब ने माफ़ी मांगी है. 

पुलिस ने कहा कि जावेद हबीब पर भारतीय दंड संहिता और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अपमान के इरादे से हमला या आपराधिक बल से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में आज कोरोना के 17 हजार नए मामले सामने आ सकते हैं: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन