वाराणसी (Varanasi) के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi-Shrinagar Gauri Case) मामले में आज यानी 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. वहीं, कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी.

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आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मेरिट के आधार पर दलीलें सुनने के लिए सहमत हो गई है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्षों का वाद कोर्ट में रखा जा सकता है. कोर्ट अब मेरिट पर दलील सुनेगी.

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हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन के अनुसार, जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता. साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 सितंबर 2022 तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई सभी दलीलों को भी मान लिया है. इससे अब ये साफ हो गया कि वह प्रॉपर्टी नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी.

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वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है. हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उन्होंने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी. वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है.