समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को सेशंस कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. वहीं, हेट स्पीच मामले में उनकी 3 साल की सजा भी बरकरार रही और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द ही मानी गई. इसी के चलते अब रामपुर सदर विधानसभा सीट (Rampur Assembly Constituency) पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है.

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न्यूज एजेंसी एएनआई की मानें तो रामपुर सदर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है. बता दें कि मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर 2022 को ही होगी. बस नामांकन की तारीख में बदलाव किया गया है. पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी जिसे अब 1 दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर किया गया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान ने हेट स्पीच मामले में उन्हें मिली सजा के चलते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वहां से उन्हें राहत भी मिली थी और कुछ समय के लिए रामपुर सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई थी.

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ऐसा कहा गया था कि जब तक सेशंस कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक उपचुनाव को लेकर कोई तैयारी न की जाए, लेकिन गुरुवार, 10 नवंबर 2022 को सेशंस कोर्ट ने भी आजम खान के खिलाफ ही फैसला सुनाया और उनकी सजा बरकरार रही. इसी के चलते अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.