कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने जिले में 10 मई तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस ने भी कोविड-19 के बढ़ते मामलों और आने वाले त्योहारों के चलते जिले में 17 मार्च से 30 अप्रैल के बीच धारा 144 लागू कर दी है. 

धारा 144 लागू होने के चलते अब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन की इजाजत अनिवार्य होगी. इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर पाबन्दी होगी. 

बुधवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने PTI से कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है.

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अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी. पांडेय ने कहा कि होली पर भी प्रतिबंध जारी रहेंगे.

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