सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की गलतियों के लिए उन पर जुर्माना लगाया है. राजनीति को बेदाग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस कार्रवाई को सही माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में सत्तारूढ़ दल बीजेपी-जेडीयू समेत अन्य राजनीतिक 8 राजनीतिक पार्टियों पर जुर्माना लगाया है. ये मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामला पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस समेत 8 राजनीतिक पार्टियों को आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है.

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समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बिहार चुनावों के दौरान चुनाव उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के अदालत के पहले के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं, CPM और NCP पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावे चुनाव में अपराधीकरण पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर उनके आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने होंगे.

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अदालत ने राज्य सरकारों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए यह भी कहा कि विधायकों या सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों को उच्च न्यायालयों की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है.

जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने पार्टियों को यह बताने का भी निर्देश दिया कि उन उम्मीदवारों को क्यों चुना गया था और अपनी पार्टी की वेबसाइट पर अपने मामलों का विवरण प्रकट करें. चुनाव आयोग ने पहले राजनीतिक दलों से अखबारों में इस तरह की जानकारी प्रकाशित करने को कहा था.

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बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाओं दायर की गई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2020 के आदेशों का पालन नहीं करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना की मांग की गई थी.