टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में चलाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है.

जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की तरफ से अदालत में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि एक ही मामले में उनके मुवक्किल पर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. रोहित रंजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के एक वीडियो को गलत सन्दर्भ में दिखाया था.

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इस वीडियो के चलाए जाने के बाद रोहित रंजन पर छत्तीसगढ़ में एक मामला दर्ज किया गया था. उनको गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम नोएडा आई थी, लेकिन वो उन्हें गिरफ्तार कर पाते इससे पहले यूपी पुलिस ने ही उन्हें किसी और की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया. 

नोएडा के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए PTI को बताया था, “जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को मंगलवार सुबह नोएडा सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन की एक टीम ने पूछताछ के लिए अपने ही चैनल की शिकायत पर आईपीसी 505 के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके घर से हिरासत में लिया.”

रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने PTI को बताया कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की शिकायत के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में रविवार को रंजन और जी न्यूज के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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कुछ दिन पहले रोहित रंजन ने अपने शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप को उदयपुर के संदर्भ में गलत तरीके से ऑन एयर कर दिया था. राहुल गांधी एक वीडियो में उन छात्र नेताओं की बात कर रहे थे जिन्होंने वायनाड में उनके दफ्तर पर हमला किया था. इस वीडियो को रंजन ने उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल तेली की हत्या करने वाले आरोपियों के सन्दर्भ में दिखाया था. इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई और फिर रोहित रंजन के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई.