पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार रात को निर्देश दिया कि बीजेपी (BJP) नेता तेजिंदर सिंह बग्गा (Tajinder Singh Bagga) के खिलाफ कोई दंडात्कम कदम न उठाया जाए. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने ये फैसला बग्गा की अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद दिया है.

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तजिंदर सिंह बग्गा को मिली राहत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहाली कोर्ट (Mohali Court) की ओर से अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था. इस मामले पर हाई कोर्ट में बीती रात को सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई.

पंजाब पुलिस की ओर से पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. शनिवार रात को पंजाब और हरियाणा जस्टिस अनूप चितकारा ने बग्गा की याचिका पर सुनवाई की और तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.

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10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं

चेतन मित्तल ने हाई कोर्ट के आदेश पर कहा, “10 मई तक बग्गा पर कोई दंडात्मक कदम नहीं होगी. बग्गा की उस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेग, जिसमें पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है.

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बेटे को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा, “मुझे खुशी है कि तेजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है. पंजाब सरकार उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहती हैं. एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं. यह लड़ाई लंबी चले.”

— ANI (@ANI) May 7, 2022

इन सबके बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा, “भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ़्तार करते समय पुलिस ने पगड़ी नहीं बांधने दी और उनके पिता के साथ भी मारपीट की. इसे लेकर हमने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है,जिसके बाद हम आगे विचार और कार्रवाई कर सके.”

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इन धाराओं के तहत बग्गा के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज

एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी. तंजिदर सिंह बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. लेकिन बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी.

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