महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को वर्ष 2014 में एक टोल प्लाजा पर तोड़-फोड़ संबंधी मामले में नवी मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश हुए. अदालत ने इस मामले में ठाकरे को जमानत प्रदान की.

ठाकरे पर राजमार्गों से टोल हटाए जाने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं के समक्ष उकसाने वाला भाषण देने का आरोप है, जिन्होंने वाशी में टोल प्लाजा पर तोड़-फोड़ की थी.

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मनसे के विधि प्रकोष्ठ के सचिव संतोष सावंत ने कहा कि वाशी के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया था. हालांकि, उनके वकील द्वारा मामले में बहस किए जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था.

सावंत ने कहा कि अदालत ने ठाकरे को पेश होने का निर्देश दिया था और शनिवार सुबह करीब 11 बजे वह पेश हुए.

उन्होंने कहा कि अदालत ने मनसे प्रमुख को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की.

सावंत ने कहा कि अदालत ने पेशी से स्थायी छूट के अनुरोध वाली याचिका को भी अनुमति प्रदान की.

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