राष्ट्रीय राजधानी में होटल, रेस्तरां और क्लब को नौ से 30 सितंबर तक ट्रायल बेस पर शराब परोसने की अनुमति दी गई है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

हालांकि, इन प्रतिष्ठानों के अंदर जितनी संख्या में ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था होगी, उसके 50 प्रतिशत लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जा सके. साथ ही, किसी खड़े ग्राहक को शराब नहीं परोसी जाएगी.

एक अधिकारी ने बताया कि इन स्थानों पर पांच महीने बाद शराब परोसी जाने वाली है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस पर रोक थी. वहां ऐसे ग्राहक और कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाएगी, जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे. साथ ही, ही प्रवेश के लिये मास्क पहन कर जाना अनिवार्य होगा.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आबकारी लाइसेंस रखने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के लिये दिल्ली सरकार के संबद्ध प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

एक अधिकारी ने बताया कि खड़े ग्राहक को शराब नहीं परोसी जाएगी और सभी प्रतिष्ठानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर तथा शरीर के तापमान की जांच की व्यवस्था हो.

हालांकि, होटल, रेस्तरां और क्लब कोविड-19 के निरूद्ध क्षेत्रों में बंद रहेंगे.

अधिकारी ने बताया कि इन्हें नौ सितंबर से 30 सितंबर तक परीक्षण आधार पर संचालित होने की अनुमति दी गई है. इसके बाद प्राधिकरण इसकी समीक्षा करेगा.

अधिकारी ने कहा, ‘‘इन प्रतिष्ठानों के अंदर जितनी संख्या में ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था होगी, उसके 50 प्रतिशत लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जा सके. ’’

प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को होटल में बार के संचालन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की.

इस फैसले का स्वागत करते हुए कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बीवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरि ने कहा, ‘‘हमने बार-बार इसके लिये अनुरोध किया था और यह देख कर खुशी हो रही है कि सरकार ने फिर से अपनी प्रगतिशील और कारोबार हितैषी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है. ’’