दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गाइडालाइंस जारी किए हैं. जिसमें आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा, साथ ही अगर वे लोग निगेटिव रिपोर्ट लाते हैं तो उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा. इसके अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई निर्देश दिए हैं जो दिल्ली जाने वाले लोगों को मानना ही होगा.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, जानिए किन चीजों पर लगा है प्रतिबंध

ये भी पढ़ें: देश में 18 से 44 साल के करीब 12 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन

PTI के मुताबिक, Department Of Delhi Disaster Management Authority ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों को आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और उन्हें 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा. 

आंध्र प्रदेश और तलेंगाना से अगर आप बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, कार या फिर ट्रक से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. दिल्ली सरकार ने यह निर्देश गुरुवार को दिए जिसका पालन सख्ती के साथ करना होगा.

यह भी पढ़ें- पीएम को लेकर बोले झारखंड के CM हेमंत सोरेन: कोविड-19 पर मोदी जी करते हैं अपने मन की बात

1. यात्री को RT/PCR निगेटिव रिपोर्ट (72 घंटों के अंदर) लानी होगी, जिन्हें 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा. अगर आपके पास ये रिपोर्ट्स नहीं हैं तो 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा.

2. अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट लाना जरूरी है. इसके आधार पर आपका प्रवेश दिल्ली में हो सकेगा.

3. जो लोग होटल, रिसॉर्ट या हॉस्ट में जाएंगे वहां के मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें क्वारंटीन करें. इसके साथ ही इसकी जिम्मेदारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी की भी होगी.

4. इन दो राज्यों से अगर कोई सरकारी या संवैधानिक संस्था के लोग किसी ऑफिशियल काम से आते हैं तो उन्हें छूट दी जाएगी.

5. दिल्ली में प्रवेश के बाद उन्हें दिल्ली में लगे लॉकडाउन की सभी गाइडलाइंस को मानना होगा.

ये भी पढ़ें: मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बम विस्फोट में घायल, भारत ने जताई चिंता, कहा- वह नहीं डरेंगे

ये भी पढ़ें: उड़ान भरते वक्त अलग हुआ एयर एंबुलेंस का पहिया, पायलट ने हैरतअंगेज तरीके से कराई लैंडिंग