निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नूपुर शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फटकार लगाई है. पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने को लेकर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज हैं. जिन्हें दिल्ली स्थांतरित करने के लिए नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नूपुर शर्मा के बयान ने ‘देश की सुरक्षा को खतरे’ में डाला है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में नफरत भड़काने का काम किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए भी जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की निर्मम हत्या कर दी गई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनलों और नुपुर शर्मा को ऐसे मुद्दों पर बात क्यों करनी है जो कोर्ट में विचाराधीन हैं, सिवाय एक अजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा. नूपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है और टिप्पणियों को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्हें (नूपुर शर्मा) माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने सशर्त बयान वापस लेते हुए कहा कि अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो.

नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है. इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को प्रज्वलित किया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेली जिम्मेदार हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है.

बता दें कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ लगभग एक दर्जन एफआईआर दर्ज कराई गई थीं.