भाजपा (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, नुपूर शर्मा के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को ये फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा, इन सभी एफआईआर को लेकर जांच दिल्ली पुलिस करेगी.

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आपको बता दें, नुपूर शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में मामले दर्ज हैं. जिनमें कर्नाटक, असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. कोर्ट ने ये भी कहा है कि, जबतक जांच नतीजे तक नहीं पहुंचती है नुपूर शर्मा को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बकरार रहेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि, अगर भविष्य में कोई मामला फिर दर्ज कराया जाता है तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी. हालांकि, नुपूर एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती है.

आपको बता दें, नुपूर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित रूप से बयान दिया था. जिसके बाद देश में खूब बवाल मचा था. वहीं, उन पर कई मामले दर्ज हुए और उन्हें कई थानों से पेशी का समन दिया जा रहा था. इसके बाद ही नुपूर ने सुप्रीम का रुख किया और अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

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नुपूर शर्मा मे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद, उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार की धमकी मिल रही है. उन्होंने कहा था कि चूंकि दिल्ली में FIR पहली थी. इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज FIR को दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया जाए.

हालांकि, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाल ने नुपूर शर्मा को फटकार लगाई थी. उनके बयान के लिए कोर्ट ने आलोचना किया और कहा अकेली महिला आपकी वजह से आज पूरे देश में तनाव है और माहौल खराब हो गया है. कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा ने याचिका वापस ले ली थी. अब वह सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा राहत पाने के लिए पहुंची हैं.