Membership Canceled: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. सुरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद तुरंत ही राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई. हालांकि, देश में वह पहले ऐसे नेता नहीं है जिसकी सदन की सदस्यता (Membership Canceled) गई है. इससे पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदन की सदस्यता सजा के बाद रद्द की गई.
दर्जनों नेताओं की Membership Canceled
जयललिता- तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता रहीं जयललिता को 2000 में भ्रष्टाचार केस में सजा सुनाए जाने के बाद विधायकी से हाथ धोना पड़ा था. जयललिता को 2014 में एक बार फिर से संपत्ति मामले में सजा सुनाई गई जिसके बाद उन्हें दोबारा विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी.
लालू प्रसाद यादव- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को 2013 में चारा घोटाले में सजा सुनाई गई थी. अदालत के फैसले के बाद लालू यादव को बिहार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था.
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आजम खान- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2022 में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद आजम खान को विधायकी से अयोग्य करार दिया गया था.
राज बल्लभ यादव- आरजेडी से विधायक यादव को साल 2018 में रेप के मामले में सजा सुनाई गई थी.
अनंत सिंह- बिहार के बाहुबली नेता और आरजेडी विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट में 2022 में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद सिंह के हाथ से विधायकी भी चली गई थी.
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उत्तर प्रदेश में अब्दुल्ला आजम, कुलदीप सेंगर, राशिद मसूद, बजरंग सिंह, विक्रम सैनी, खब्बू तिवारी और अशोक चंदेल की सदन की सदस्यता चली गई.
वहीं बिहार में लालू और अनंत के अलावा जगदीश शर्मा, अनिल कुमार सहनी, इलियास हुसैन की सदस्यता गई है.
तमिलनाडु में जयललिता के अलावा, टीएम सेल्वागनपति, पी बालकृष्ण रेड्डी की सदस्यता सजा होने के बाद चली गई.
झारखंड के कई विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है. जिसमें केके भगत, अमित महतो, योगेंद्र महतो, इनोस एक्का, बंधु तिरके, ममता देवी, जबकि केरस के विधायक पी जयराजन, पीसी थॉमस, केएम शाजी, ए राजा की सदस्यता रद्द हुई है.