बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीएमसी विवाद को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत के पक्ष में फैसला आया. HC ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था और बीएमसी ने गलत इरादे के साथ यह कार्रवाई की है. इसके साथ ही कोर्ट ने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर संयम में रहने की सलाह दी है.

ANI के मुताबिक, 7 सिंतबर को बीएमसी ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और 9 सितंबर को उनके ऑफिस की तोड़फोड़ कर दी. उनके स्थान पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नुकसान का पता लगते ही एक्ट्रेस को इसका मुआवजा दिया जाएगा.

ANI ने पहले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ‘मुलजिम अदालत को रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद वह कंगना रनौत को मुआवजे का आदेश पारित करेगा. कोर्ट ने एक्ट्रेस से सोशल मीडिया पर किसी भी भी टिप्पणी करते हुए संयम दिखाने के लिए कहा है.’

बता दें, 9 सितंबर को कंगना रनौत के मुंबई स्थित बंगले के ऑफिस हिस्से की तोड़फोड़ बीएमसी द्वारा कर दी गई थी. एक्ट्रेस ने बीएमसी पर केस किया था जिसका फैसला आज बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है.