पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार (23 अगस्त) को विधायक टी राजा सिंह (T Raja Singh) को जमानत दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने पहले भाजपा नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर को वापस लिया और उन्हें बेल दे दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में टी राजा सिंह को पेश किया था. इससे पहले उनकी पार्टी ने टी राजा को बीजेपी से निलंबित कर दिया.

न्यूज़ एजेंसी ANI से मिली जानकारी के अनुसार, निलंबित बीजेपी नेता राजा सिंह को कोर्ट ने द्वारा रिमांड आवेदन वापस करने के बाद रिहा कर दिया गया है

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इन धाराओं में टी राजा पर दर्ज हुआ है केस

आजतक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 (धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत टी राजा सिंह को त गिरफ्तार किया गया था.

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तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव राशिद खान ने टी राजा के पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद उनकी गिरफ्तारी न होने पर शहर में आग लगाने की धमकी दे दी थी.

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राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हुए 10 मिनट का एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. इससे पहले बीजेपी के दो राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए और दिल्ली के नेता नवीन जिंदल को इसी तरह की टिप्पणी के लिए निलंबित किया गया था.