कोरोना वायरस संक्रमण के कम होने के बाद रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. जल्दी ही ट्रेन का किराया सामान्य हो सकता है. सरकार अब कोरोना संकट के दौरान बढ़े हुए किराये को वापस लेने की तैयारी कर रही है. वहीं, ट्रेनों पर लगे स्पेशल टैग को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

दरअसल, स्‍पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सामान्‍य ट्रेनों के मुकाबले 30 फीसदी ज्‍यादा किराया चुकाना पड़ता है. रेलवे के इस फैसले से रेल यात्रियों को काफी फायदा होगा.

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए कि अब रेलवे द्वारा कोविड के बाद उठाए गए कदमों को वापस लिया जाएगा. इससे रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा. उन्‍हें सामान्‍य ट्रेनों में सफर के लिए कम किराया चुकाना होगा. हालांकि, यात्रियों को सफर के दौरान अब भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.

वहीं, रेल मंत्रालय यात्रियों को 53 प्रकार की रियायत संबंधी सुविधा को फिर से लागू करने जा रहा है. रियायत के अनुसरा, 25 से 75 प्रतिशत तक टिकट के बेसिक किराये में छूट दी जाती थी जो कोरोना काल की गाइडलाइंस के बाद बंद कर दी गई थी.

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अब वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, खिलाड़ी, मीडिया और सैनिक की वीरंगनाओं आदि को मिलने वाली सस्ती टिकट अगले माह से मिलने की उम्मीद है. रेल मंत्रालय ट्रेनों से स्पेशल दर्जा हटाकर सुविधाओं को फिर से लागू करेगा. वहीं, लंबी दूरी की रेल टिकट भी अब यात्रियों को अनरिर्जव टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस) से ही मिलने लगेगी. मौजूदा समय में चुनिंदा ट्रेनों की टिकट ही यूटीएस से मिलती हैं, जिस कारण यात्रियों पर किराए का बोझ अधिक पड़ता है.

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बता दें, शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों को स्लीपर और थर्ड एसी में 75 प्रतिशत जबकि प्रथम और सेकेंड एसी में 50 प्रतिशत छूट मिलती है. वहीं, नेत्रहीन यात्री के साथ यात्रा करने वाले को भी राजधानी और शताब्दी जैसी महत्वपूर्ण गाडि़यों में थ्री एसी श्रेणी में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी. कैंसर रोगी और उसके साथ यात्रा करने वाले को 75 प्रतिशत और यही सुविधा थैलेसीमिया और हार्ट रोगियों को भी मिलती है. 60 वर्ष की उम्र या इससे पार वरिष्ठ नागरिकों में पुरुषों को सभी श्रेणियों में 40 प्रतिशत व 58 वर्ष या इससे पार वरिष्ठ नागरिक महिला को 50 प्रतिशत तक छूट का प्रविधान है. राष्ट्रपति, पुलिस पदक और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुरस्कार विजेताओं को भी 50 प्रतिशत तक छूट दी जाती है. इस तरह 53 प्रकार की छूट दी जाती है.

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