गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार, कहीं भी होली का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा साथ ही जुलूस के आयोजन की पहले आपको प्रशासन से परमिशन लेनी होगी. हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.

ANI UP के मुताबिक, होली पर्व को लेकर यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स दिए हैं. कोई कार्यक्रम प्रशासन की इजाजत के बिना नहीं होंगे. 60 साल के लोग और 10 साल से छोटे बच्चे तथा बीमार लोगों का होली खेलना सख्त मना है.

बता दें, बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा नये मरीज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब से मिल रहे हैं. दिल्ली मे ंभी मरीजों की दशा काफी दयनीय है और इसके साथ ही हर तरह की सरकारी सुविधाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच रही हैं जिससे मेडिकल इलाज में भी लंबा समय लग रहा है.

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