सुप्रीम कोर्ट (SC) ने ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi mosque case) की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है और वाराणसी के सिविल कोर्ट को भी आदेश दिया है कि वह तब तक इस मामले में कोई सुनवाई न करे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी शुक्रवार 20 मई को दोपहर तीन बजे सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की जगह को वाराणसी प्रशासन द्वारा सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है. 

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद SC में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने कहा, “आगे कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए समय तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी.” बता दें कि विष्णु जैन ने कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की थी. वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए सुनवाई कल तक टाल दी जाए.

मस्जिद प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा कि वह एक वकील के अस्वस्थ होने आधार पर स्थगन का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक अंडरटेकिंग दी जाए कि हिंदू पक्ष सिविल कोर्ट में अभी आगे की कार्यवाही नहीं करेगा.  

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एडवोकेट विष्णु ने कहा कि वे बेंच को आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी के सिविल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगा. बेंच ने सबमिशन दर्ज किया और आदेश पारित करते हुए सिविल कोर्ट को मामले की सुनवाई शुक्रवार तक आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को वाराणसी के डीएम को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर ‘शिवलिंग मिलने वाले क्षेत्र’ को सुरक्षित करने का निर्देश दिया था. 

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