सरकार ने स्वचालित परिक्षण स्टेशनों (ATS) के जरिये वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जायेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि एक अप्रैल, 2023 से एटीएस के जरिये भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा.

यह भी पढ़ेंः क्या है Tata NEU? सुपर ऐप्स कंपनियों को मिलेगी कड़ी टक्कर

वही मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए यह नियम एक जून, 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा.

मंत्रालय के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से वाहन की फिटनेस जांच की जाती है. इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरुरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः रिकॉर्डतोड़ छूट पर मिल रहे हैं LPG सिलेंडर, जल्दी करें वरना हाथ से निकल जाएगा मौका

मंत्रालय ने कहा, ‘‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधान 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जरिये ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में पांच अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई है.’’

पिछले साल, मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकायों जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है.

निजी वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः बिना गलती कटा है आपका भी ट्रैफिक चालान तो फौरन करें ये काम

अधिसूचना के अनुसार, आठ साल तक पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण दो साल और आठ साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों (परिवहन) के लिए एक साल के लिए होगा.