पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश में डोमिनिका में पकड़ा गया है. मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने डोमिनिका से कहा कि वह उसको वापस एंटीगुआ न भेजकर सीधे भारत डिपोर्ट कर दें. लेकिन अब मेहुल चोकसी के वकील ने बताया है कि उसको भारत नहीं डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है, जिससे उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो गई है. 

मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने ANI को बताया, “भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार, जिस क्षण मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त की, वह एक भारतीय नागरिक नहीं रह गया. आव्रजन और पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार उसे केवल एंटीगुआ डिपोर्ट किया जा सकता है.”

चोकसी के वकील ने ये भी दावा किया कि चोकसी को अगवा करके डोमिनिका लाया गया है. वकील ने कहा, “डोमिनिका में हमारे वकील को केवल 2 मिनट के लिए उनके पास जाने की अनुमति मिली. मिस्टर चोकसी ने अपने भयानक अनुभव के बारे में वकील को बताया. उन्होंने बताया कि उन्हें एंटीगुआ के जॉली हार्बर से कई लोगों ने उठाया और डोमिनिका ले गए. उसे जबरन ले जाया गया.” 

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आपको बता दें, मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करीब 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप था. इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन मेहुल चोकसी भारत छोड़ कर फरार हो गया. तब से चोकसी को भारत प्रत्यर्पण करने की कोशिश की जा रही है.

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