Flag hoisting rules in Hindi; इस वर्ष 2022 में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत पूरे देश भर में 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है. इसलिए ये बेहद जरूरी है कि तिरंगा सही ढंग से फहराया जाए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में इस बार कई अहम बदलाव किए हैं. अब रात में भी झंडा फहराया जा सकता है.

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अहम बदलाव

* राष्ट्रीय ध्वज अब रात को भी फहराया जा सकता है.

* मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बनें झंडे को भी लोग फहरा सकते हैं.

हम आपको बता दें कि इन बदलाव से पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्तक तक झंडा फहराया जा सकता था और केवल हाथ से बना हुआ या काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना झंडा ही फहराया जा सकता था.

राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि झंडे का अपमान न हो.

* यह ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा केसरिया रंग का हिस्सा ऊपर हो और हरे रंग वाला हिस्सा नीचे हो.

* राष्ट्रीय ध्वज कभी भी कटा-फटा, गंदा, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए.

राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी में नहीं झुकाना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य झंडा या ध्वजपट तिरंगा से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए.

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झंडा फहराते समय कोई फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ऊपर नहीं रखी जानी चाहिए.

राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल उत्सव, पूजा की थाली या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं किया जाएगा. 

राष्ट्रीय ध्वज को जमीन,फर्श, पानी पर नहीं रखना चाहिए और फहराते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि झंडा इन चीजों को स्पर्श नहीं करें.

राष्ट्रीय ध्वज जिस भी खंभे, डंडे आदि में फहराया जाएगा, उसमें कोई दूसरा झंडा नहीं लगा होना चाहिए.

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राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी भी कमर से नीचे पहने वाले पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के हिस्से में बना नहीं होना चाहिए, और न ही कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडर गारमेंट्स या किसी कपड़े में कढ़ाई या चित्र के रूप में बना होना चाहिए.

राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी नेता या वक्ता के टेबल को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.